हाईकोर्ट ने जेडीए को दिए समदड़िया मॉल अधिग्रहण के निर्देश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन द्वारा समदड़िया मॉल के लीज निरस्त करने के आदेश को उचित माना है। इसके साथ ही जबलपुर विकास प्राधिकरण(जेडीए) को उसके अधिग्रहण के निर्देश दिए हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस सुजय पॉल की बेंच ने यह आदेश दिया।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य शासन द्वारा समदड़िया मॉल के लीज निरस्त करने के आदेश को उचित माना है। इसके साथ ही जबलपुर विकास प्राधिकरण(जेडीए) को उसके अधिग्रहण के निर्देश दिए हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस सुजय पॉल की बेंच ने यह आदेश दिया।  ADVERTISING  inRead invented by Teads समदड़िया बिल्डर को इस फैलसे से बड़ा झटका लगा है। मॉल में किराएदारों को अलग से लीज आवंटित की जाएगी। जेडीए और राज्य दोनों की ओर से इस बात पर बल दिया गया कि समदड़िया मॉल की लीज निरस्तगी का निर्णय बिल्कुल उचित है, ऐसा इसलिए क्योंकि जेडीए से लीज हासिल करने से पूर्व राज्य से विधिवत अनुमति लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी।

समदड़िया बिल्डर को इस फैलसे से बड़ा झटका लगा है। मॉल में किराएदारों को अलग से लीज आवंटित की जाएगी। जेडीए और राज्य दोनों की ओर से इस बात पर बल दिया गया कि समदड़िया मॉल की लीज निरस्तगी का निर्णय बिल्कुल उचित है, ऐसा इसलिए क्योंकि जेडीए से लीज हासिल करने से पूर्व राज्य से विधिवत अनुमति लेने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई थी।

E-Paper