चंडीगढ़ लोकसभा सीट से नामांकन रद्द होने का केस: परमजीत सिंह छटवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई से SC का इनकार

चंडीगढ़ लोकसभा सीट से नामांकन रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार परमजीत सिंह छटवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट की ग्रीष्मकालीन पीठ ने कहा कि नियमित प्रक्रिया के तहत सुनवाई होगी.आपको बता दें कि चंडीगढ़ में 19 मई को मतदान होना है.दरअसल, टोरेक्स कंपनी के मालिक छटवाल का 30 अप्रैल को नामांकन रिटर्निंग ऑफिसर ने रद कर दिया था.इसके बाद उन्होंने मुख्य चुनाव अधिकारी अजॉय कुमार सिन्हा के समक्ष अपील दायर की थी. उन्होंने अपील खारिज कर दी. इसके बाद हाईकोर्ट में अपील दायर की थी.हाईकोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी थी.

निर्दलीय प्रत्याशी परमजीत सिंह चटवाल का नामांकन रद्द कर दिया गया था. बताया जा रहा था कि उनके पास भारत के कहीं का भी वोटर आई.डी. कार्ड नहीं था.बी.एस.पी. प्रत्याशी प्रवीन कुमार पुत्र नथु राम की कवरिंग कैंडिडेट पिंकी देवी का नामांकन रद्द कर दिया गया था. भाजपा के कवरिंग कैंडिडेट महेश इंद्र सिंह सिद्धू का नामांकन रिजैक्ट कर दिया गया था.

49 उम्मीदवारों ने भरा था नामांकन

वहीं बीते रोज 49 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र भरा था. इनमें कुछ प्रमुख पार्टियों के कवरिंग कैंडिडेट हैं. 5 लोगों का नाम चुनाव विभाग ने रिजैक्ट कर दिया है जिसके बाद अगर प्रत्याशियों की संख्या देखी जाए तो वह 40 के करीब होती है.यह संख्या लोकसभा चुनाव 2014 की अपेक्षा दो गुना से अधिक है. 2014 में सिटी ब्यूटीफुल से 17 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा था.

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