सुहैब इलियासी की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस, पत्नी की हत्या में जेल में है बंद

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने हत्या के आरोपी पूर्व टीवी एंकर और प्रोड्यूसर सुहैब इलियासी की अर्जी पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जेल में बंद इलियासी ने कोर्ट में अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में सजा के खिलाफ अपील दायर की है. सुहेब इलियासी को 20 दिसंबर 2017 को पत्नी अंजू की हत्या के आरोप में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी.

अंजू इलियासी को 11 जनवरी, 2000 को घायलावस्था में अस्पताल ले जाया गया था. उनके शरीर पर चाकू के निशान थे. ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ की एंकरिंग के जरिये सुर्खियां बटोरने वाले सुहैब को 28 मार्च, 2000 को गिरफ्तार किया गया था. सास और ससुराल पक्ष के अन्य रिश्तेदारों ने उस पर दहेज के लिए पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद उस पर मुकदमा चलाया गया था.

सुहैब को हुई है उम्रकैद

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 20 दिसंबर 2017 को इस मामले में फैसला सुनाया. सुहैब इलियासी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई. कोर्ट ने सुहैब पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया. जिरह में सरकारी वकील ने सुहैब इलियासी के लिए फांसी की सजा की मांग की थी. वहीं, सुहैब के वकील ने कोर्ट में 3 फैसलों का उदाहरण देते हुए कम से कम सजा का अनुरोध किया था.

सुहैब ने अंजू से लव मैरिज की थी. खबरों की मानें तो कुछ साल तक दोनों के बीच सबकुछ ठीक रहा, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़ने लगे. 11 जनवरी, 2000 को अंजू को घायल हालत में अस्पताल लाया गया. हत्या के आरोप में सुहैब को 28 मार्च, 2000 को गिरफ्तार कर लिया गया. अंजू की बहन ने अमेरिका से भारत आकर ये केस लड़ा और सुहैब को सजा दिलवाई.

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