2G मामलाः SC ने सीबीआई को लगाई फटकार, कौन बन रहा जांच में बाधक?

सुप्रीम कोर्ट ने एयरसेल-मैक्सिस/2 जी मामले में जांच पूरी नहीं होने पर कड़ी नाराजगी जताई और मामले की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी, साथ ही सीबीआई और ईडी को जांच संबंधी काम 6 महीने में निपटाने का निर्देश दिया.

कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि ये देश के लिए एक अहम मामला है और देश को अंधेरे में नहीं रखा जा सकता. कोर्ट ने सवाल उठाए कि इतने साल बाद भी आखिरकार जांच पूरी क्यों नहीं कराई जा सकी. आखिर कौन है जो इस जांच में बाधा बना हुआ है.

कोर्ट ने कहा कि चार साल के बाद उनके पास यह मामला आया है. इस मामले में CAG ने जो सवाल उठाए थे उनके सवाल देश को चाहिए, चाहे कोई भी नतीजा निकले. देश की शीर्ष अदालत ने केंद्र को इस संबंध में दो हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. अगल सुनवाई तीन अप्रैल को होगी.

तुषार की नियुक्ति पर याचिका खारिज

 साथ ही कोर्ट ने 2जी से जुड़े सभी तरह के मामलों में तुषार मेहता की विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल सॉलिसिटर प्रोस्क्यूटर) के रूप में नियुक्ति के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दिया. पिछले महीने ही एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी.

केंद्र सरकार ने अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता को 1.76 लाख करोड़ रुपये के 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के मामले में नया विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया था. इसी मामले में देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम भी जांच के घेरे में हैं. सुप्रीम कोर्ट ने जांच से जुड़े किसी अन्य तथ्यों के बारे में भी सरकार से जानकारी मांगी है.

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