होम लोन से लेकर टैक्स स्लैब में छूट चाहता है आम आदमी, कुछ ऐसी हैं बजट से उम्मीदें

हलवा रस्‍म के साथ ही आम बजट पेश होने की अब उलटी गिनती शुरू हो चुकी है।एक फरवरी को आ रहे मोदी सरकार के चौथे बजट पर पूरे देश की निगाहें लगी हुई हैं। अगले आम चुनाव से पहले इस सरकार का यह आखिरी आम बजट भी है। सरकार ने भले ही इसके लिए अपनी तैयारी कर रखी हो लेकिन आम लोगों के लिए इस बजट के मायने अन्‍य बजट की ही तरह हैं। मसलन आम आदमी की यदि बात करें तो वह कुछ चीजों में कमी के लिए हमेशा सरकार की ओर बड़ी हसरत भरी नजरों से देखता रहता है। उसके लिए बजट का अच्‍छा या फिर बुरा होना भी इसी बात पर निर्भर करता है कि उसको इस बजट से क्‍या मिला। लिहाजा इस बार भी आम आदमी को इस बजट से पहले जैसी ही अपेक्षाएं हैं।

होम लोन से लेकर टैक्स स्लैब में छूट चाहता है आम आदमी, कुछ ऐसी हैं बजट से उम्मीदें

कौन होता है आम आदमी

हम बार-बार आम आदमी की बात कर रहे हैं लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि ये आम है आखिर है क्‍या। तो चलिए पहले इस आम आदमी के बारे में ही आपको बताते हैं। एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश में लगभग 300 मिलियन लोग मध्यम वर्ग में आते हैं। कुछ विदेशी रिपोर्ट्स और शोध के मुताबिक भारत के मध्यम वर्ग की आबादी, देश की आबादी की लगभग 20 फीसद तक पहुँच चुकी है, यानी पूरी आबादी का पांचवां हिस्सा। अनुमान है कि 2025-26 तक यह वर्ग आबादी का दोगुना हो जाए। देश में इस वक्त बीस हजार रुपए से लेकर दस लाख रुपए तक की घरेलू आय के परिवारों को अस्पष्ट रूप से मध्य वर्गीय श्रेणी से परिभाषित किया जा रहा है। आइए जानते हैं इस बजट से क्‍या चाहता है आम आदमी। 

भवन ऋण

मौजूदा कुछ समय लोगों के लिए घर की चाहत काफी बढ़ गई है। ऐसा इसलिए भी कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने इसके लिए जो मुहिम शुरू की है उसमें घर खरीदने को लेकर ग्राहक को करीब ढाई लाख की रियायत देने का प्रावधान है। लिहाजा यहां पर घर खरीदने की चाहत रखने वालों को घर की कीमत में सीधेतौर पर इस रकम की छूट मिलती दिखाई देती है। आम आदमी की बात करें तो आयकर कानून की धारा 80EE के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को 50,000 रुपये का अतिरिक्त कटौती लाभ मिलता है। यह लाभ पूर्व में उन ग्राहकों को दिया गया था जिनका ऋण 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच मंजूर किया गया था। लिहाजा इस बार भी घर खरीदने वाले ग्राहकों की यह चाहत जरूर होगी कि इसका लाभ उन्‍हें भी मिले और बीते वित्‍त वर्ष के दौरान मंजूर किए गए भवन ऋण वालों को भी इसका फायदा हो।

टैक्स में बचत

टैक्‍स बचाने को लेकर हर कोई वित्‍त वर्ष के आखिर में सारे उपाय करता दिखाई देता है। वर्तमान में एक टैक्सपेयर आयकर अधिनियम की धारा 80 CCE के अनुसार धारा 80C, 80CCC और 80 CCD(1) के तहत हर साल 1.5 लाख रुपये तक टैक्स कटौती का लाभ उठा सकता है। इस सीमा को 2014 में 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपये किया गया था। इससे पहले आखिरी बार 2003 में इसे संशोधित किया गया था। इस तरह पिछले 14 साल में इस धारा के तहत सिर्फ 50% संशोधन किया गया है। आम आदमी की यदि बात करें तो उसको उम्‍मीद है कि आने वाले बजट में सरकार इसमें कुछ और फायदा उन्‍हें देगी। दरअसल टैक्‍स देने वाला व्‍यक्ति अपनी जेब में कुछ और पैसे का ख्वाहिशमंद शुरू से रहा है। ऐसा ही अब भी है।

टैक्स स्लैब

टैक्स भरने वालों को हर साल इसका बेसब्री से इंतजार रहता है। फिलहाल साल में 2.5 लाख रुपये तक कमाने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन मौजूदा समय में जिस तरह से महंगाई बढ़ी है और जीवनयापन का खर्च बढ़ा है उसको देखते हुए सभी को उममीद है कि आने वाले बजट में सरकार उनकी मंशा को जानते हुए इस टैक्‍स स्‍लैब में बढ़ोतरी जरूर करेगी। आम आदमी चाहता है कि टैक्स बचाने में लोगों की मदद करने के लिए विभिन्न धाराओं के तहत छूट की सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। आपको बता दें कि भारत की आबादी के महज एक से दो फीसद लोग ही आयकर भरत है। वर्ष 2016 में सामने आई एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 28.7 मिलियन लोगों ने टैक्‍स रिटर्न फाइल किया था। इनमें से महज 12.5 मिलियन लोगों ने ही अपना टैक्‍स जमा किया जबकि करीब 16.2 मिलियन लोगों ने टैक्‍स के नाम पर कोई पैसा सरकार को नहीं दिया था।

वरिष्ठ नागरिकों को छूट

भारत में 80 वर्ष की आयु से के आयकरदाता काफी कम हैं। लेकिन ऐसे लोग धारा 80 D के तहत 30,000 रुपये तक मेडिकल इलाज पर किए गए खर्च को क्लेम करने का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसका लाभ 60 से 80 उम्र के लोग नहीं उठा सकते हैं, जो वरिष्‍ठ नागरिकों की श्रेणी में आते हैं। लिहाजा ऐसे आयुवर्ग के लोगों की यह उम्‍मीद हो सकती है कि सरकार इस बारे में उन्‍हें कुछ रियायत देगी और यह लाभ उन्‍हें भी मिल सकेंगे।

 
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