जालंधर में दुकान पर दस से ज्यादा ग्राहक मिले तो एक हजार का लगेगा जुर्माना

जालंधर, जिले में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। जिले में आए दिन 300 से अधिक संक्रमित केस सामने आ रहे है। जिले में संक्रमित केसों में लगातार हो रहे इजाफे को लेकर जिला प्रशासन ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जिले में अब अगर किसी दुकान में दस से अधिक ग्राहक एक साथ मिले तो उक्त दुकानदार का चालान करने का प्रावधान तय किया गया है। दस से कम ग्राहक होने पर भी चेहरे पर मास्क व शारीरिक दूरी का पालना करना अनिवार्य होगा।

डीसी घनश्याम थोरी बताते है कि तमाम निर्देशों के बाद भी बाजारों में भीड़ कम नहीं हो रही। गाइडलाइंस को भी दरकिनार किए जाने की सूचनाएं मिल रही है। जिस कारण जिले में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के मामलों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते जिला प्रशासन व सेहत विभाग सकते में आ गया है।

कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते डीसी ने जिले में कई पाबंदियां लगाई है, जोकि निम्नलिखित अनुसार हैः-

’ >>शिक्षण संस्थान 30 अप्रैल तक बंद, टीचिंग-नान टीचिंग स्टाफ को छूट।

’ >>नर्सिंग कालेज व मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे।

’ >>राजनीतिक रैलियों पर प्रतिबंध।

’ >>सामाजिक, रंगारंग व खेल आयोजनों पर प्रतिबंध।

’>>शादी-विवाह, अंतिम संस्कार तथा रस्म किरया पर इनडोर 50 व आउटडोर 100 शामिल होंगे।

’ >>सरकारी अधिकारी व मुलाजिम वर्चुअल व आनलाइन बैठक को प्राथमिकता दें।

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