दिल्ली में पटाखा चलाया तो खैर नहीं! बैन का पालन न करने वालों के पर FIR होगी दर्ज

नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत पटाखों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इस अधिनियम के तहत छह साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. सोमवार को राय ने दिल्ली के सातों जिलाधिकारियों, दिल्ली पुलिस, पर्यावरण और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतिबंध लागू किए जाने के मद्देनजर मानक संचालन प्रक्रिया पर चर्चा की.

गोपाल राय ने मीडिया से बातचीत में कहा, ‘चर्चा के मुताबिक, पुलिस वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत पटाखों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है.’ उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध में जुर्माना लगाए जाने और कम से कम डेढ़ साल से लेकर अधिकतम छह साल तक जेल की सजा का प्रावधान है.

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक, पराली जलाने के कारण दिवाली तक राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर ‘गंभीर’ की श्रेणी में पहुंचने की आशंका है.

बता दें कि दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण और कोविड 19 केसों में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पिछले सप्ताह पटाखों की बिक्री और जलाए जाने पर सात नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नौ नवंबर मध्यरात्रि से लेकर 30 नवंबर को आधी रात तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है. एनजीटी ने कहा कि पटाखे खुशियां मनाने के लिए हैं, न कि बीमारी और मृत्यु का उत्सव मनाने के लिए.

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