टेरर फंडिंग मामले में ईडी ने जम्मू-कश्मीर की छह भू-संपत्तियों को किया जब्त

भारत की सरकारी शाखा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आतंक-वित्तपोषण के संबंध में हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन व अन्य की संलिप्तता मामले में छह भू-संपत्तियों को अपने कब्जे में कर लिया है. ईडी ने इसी साल मार्च में 13 ऐसी संपत्तियों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) जब्त कर लिया था.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उक्त कानून के तहत निर्णायक प्राधिकारी के हाल ही के आदेश के बाद जब्ती की अधिसूचना जारी की गई. ईडी ने बताया कि यह संपत्ति राज्य के तीन जिले अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामुला में स्थित हैं. ये संपत्तियां हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों के नाम पर हैं. जिस वजह से इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इनकी पहचान मोहम्मद शफी शाह, तालिब लाली, गुलाम नबी खान, जफर हुसैन भट, अब्दुल मजीद सोफी, नजीर अहमद डार और मंजूर अहमद डार के तौर पर हुई है. ईडी ने बताया कि जब्त की गई इन 13 संपत्तियों की कीमत 1.22 करोड़ रुपये है और जिनके पास है वह कथित तौर पर आतंकी संगठनों के लिए काम करते हैं. बाकी की संपत्ति को भी जल्द कब्जे में ले लिया जाएगा.

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