SpiceJet को दो कंपनियों को 29 फरवरी तक चुकाने होंगे 20 लाख डॉलर

बिजनेस डेस्कः दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पाइसजेट एयरलाइन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंपनी 29 फरवरी तक दो कंपनियों को उनके बकाए के एवज में 20 लाख डॉलर (लगभग 16.57 करोड़ रुपए) का भुगतान करे। जिन कंपनियों को ये भुगतान मिलना है वो इंजन लीज पर देने वाली (Lessors) कंपनियां हैं।

इसी के साथ कोर्ट ने एयरलाइन को चेतावनी दी है कि अगर वह पैसे का भुगतान नहीं करती है, तो कोर्ट को मजबूरन इंजन की ग्राउंडिंग की मांग वाले आवेदन में आदेश पारित करना होगा।। बता दें, इस 29 जनवरी को हाई कोर्ट ने स्पाइसजेट को 15 फरवरी तक 40 लाख डॉलर का भुगतान करने को कहा था। हालांकि एयरलाइन ने इस डेडलाइन तक केवल 20 लाख डॉलर का भुगतान किया।

वित्तीय समस्याओं से जूझ रही कंपनी
वहीं इस मामले में SpiceJet कंपनी की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने कोर्ट को बताया कि कंपनी इस समय वित्तीय समस्याओं के चलते पूरी राशि का भुगतान नहीं कर सकती है। वकील ने स्पाइसजेट को 29 फरवरी तक की मोहलत देने का आग्रह किया।

मामले की सुनवाई अब मार्च के दूसरे हफ्ते में होगी। इस बीच अगर स्पाइसजेट ने लेसर्स को 29 फरवरी तक भुगतान नहीं किया तो वे फिर से अदालत का रुख कर सकते हैं।

स्पाइसजेट ने हाल ही में जुटाए 316 करोड़
विमानन कंपनी SpiceJet ने 316 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि हासिल की है, जिससे तरजीही शेयर निर्गम के जरिये उसकी कुल जुटाई गई धनराशि 1,060 करोड़ रुपए हो गई है। संघर्षरत एयरलाइन में ताजा पूंजी निवेश हाल ही में अपने कार्यबल में 10 से 15 प्रतिशत की कटौती की घोषणा के बीच आया है।

कंपनी ने गुरुवार को बताया ‘SpiceJet के निदेशक मंडल की तरजीही आवंटन समिति ने 21 फरवरी 2024 को एरीज़ अपॉर्चुनिटीज फंड लिमिटेड सहित दो निवेशकों को तरजीही आधार पर 4.01 करोड़ इक्विटी शेयर के आवंटन को मंजूरी दे दी।’

SpiceJet के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अजय सिंह ने कहा कि कंपनी ने कुल 1,060 करोड़ रुपए का निवेश जुटाया है। यह महत्वपूर्ण पूंजी निवेश SpiceJet की विकास संभावनाओं में निवेशकों के विश्वास की पुष्टि करता है और भविष्य के लिए हमारी वित्तीय स्थिति को मजबूत करता है।

 

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