इस दिवाली दिल्बाली के बाजारों में नहीं बिक पाएंगे पटाखे, पढ़े पूरी ख़बर

दिल्ली नगर निगम ने उन बाजारों पर नकेल कसने के लिए टीमों का गठन किया है जहां पटाखों की बिक्री और निर्माण करने वाले व्यापारी हैं। दिल्ली सरकार के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि फैक्ट्री लाइसेंसिंग विभाग ने टीमों का गठन किया है जिसने पहले ही सभी क्षेत्रों की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है।

प्रमुख सचिव पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है, ‘एक दिसंबर, 2020 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देश का अनुपालन करते हुए, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 31 (ए) के तहत निर्देश जारी किए हैं। जिसमें सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से वितरण सहित) और उन्हें फोड़ने पर 1 जनवरी, 2023 तक पूर्ण प्रतिबंध है।’

एक अधिकारी ने कहा, ‘यह देखते हुए कि शहर वायु प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहा है, खासतौर से सर्दियों के मौसम में जब प्रदूषकों का स्तर सांस लेने योग्य वायु गुणवत्ता के लिए निर्धारित मानक से अधिक हो जाता है, हमें वायु गुणवत्ता को और खराब होने और खराब होने के खतरे को रोकने के लिए कड़े उपाय करने होंगे।’

 

E-Paper