दाती महाराज को राहत, NGO की याचिका पर सुनवाई करने से HC ने किया इनकार
दुष्कर्म के आरोपी दाती महाराज के खिलाफ एक एनजीओ की ओर से दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने संज्ञान लेने से इंकार कर दिया है। याचिका में एनजीओ ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की थी।
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष यह याचिका दायर की गई। न्यायमूर्ति ने याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि एनजीओ इस केस में पीड़ित नहीं है और ना ही आपराधिक मामले में किसी से संबंध रखता है। पीठ ने कहा कि एनजीओ ने शुरू में मुख्य कार्यवाहक न्यायमूर्ति के समक्ष जनहित याचिका दायर की थी, लेकिन उन्होंने याचिका पर संज्ञान लेने से इंकार कर दिया था।
वहीं, कोर्ट ने कहा कि मामले में कोई पीड़ित है तो उसकी याचिका पर सुनवाई जरूर की जाएगी और उचित कार्यवाही भी की जाएगी। लेकिन जब एनजीओ को इस मामले से कोई लेन-देना नहीं है तो फिर याचिका दायर करने का कोई मतलब नहीं है। लिहाजा कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से इंकार दिया।
साथ ही कोर्ट ने एनजीओ को हिदायत दी कि वह अपनी याचिका वापस ले लें और पीड़िता के शपथपत्र के साथ अपनी याचिका को दायर करें तो बेहतर होगा। यह याचिका दिल्ली सिटीजन फोरम एनजीओ की ओर से दायर की गई।