ED के इस फैसले से चोकसी भी हो सकते है भगौड़े घोषित

मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पीएनबी कर्ज घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी को ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित कराने के लिए मुंबई की एक विशेष कोर्ट में अर्जी लगाएगा। ईडी ने इसकी तैयारी कर ली है। कोर्ट चोकसी को भगोड़ा करार दे दिया गया तो वह गीतांजली जेम्स के मालिक मेहुल चोकसी की 6,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त कर सकेगा।

उल्लेखनीय है कि दो अरब डालर के पीएनबी धोखाधड़ी घोटाले में नीरव मोदी के साथ साथ उनके मामला मेहुल चोकसी तथा अन्य आरोपी हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी – लांड्रिंग कानून के तहत चोकसी और 13 अन्य के खिलाफ आपराधिक अभियोजन को लेकर आरोपपत्र दाखिल किया है जिसपर मनी लांड्रिंग रोधी कानून की विशेष कोर्ट ने मंगलवार को संज्ञान लिया।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आरोप पत्र के आधार पर एजेंसी चोकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कराने के लिए जल्द ही अदालत के समक्ष अलग अर्जी लगाएगी । एजेंसी का कदम 9,000 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ उठाये गए कदम के अनुरूप ही होगा। प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश के तहत इस बारे में आवेदन किया है।

इस कानून के लिए हाल ही में अध्यादेश जारी किया गया। इस कानून के तहत भगोड़े आर्थिक  अपराधी से जुड़ी उसकी पूरी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि इसी तरह की कारवाई हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ की जा सकती है। ईडी ने पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल किया है और उसके खिलाफ इंटर पोल से ‘ रेडकार्नर नोटिस ’ हासिल कर लिया है। 

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