15 अक्टूबर से पंजाब में मिली स्कूल खोलने की अनुमति, इस शर्त के साथ दी मंजूरी
पंजाब के स्कूलों को 15 अक्टूबर से फिर से खोलने की गृह विभाग ने इजाजत दे दी है। विभाग के एडिश्नल चीफ सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल की ओर से जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के निर्देशों पर नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर स्कूलों और कोचिंग सेंटर को आंशिक रूप से फिर से खोला जा सकता है।
चीफ सेक्रेटरी ने अपने आदेशों में कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई पहले की तरह जारी रहेगी। केवल नौवीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ही स्कूलों को खोलने की इजाजत होगी, लेकिन इसके लिए अभिभावकों की मंजूरी अनिवार्य होगी और हाजिरी अनिवार्य नहीं रहेगी।
आदेशों के मुताबिक जो भी स्कूल खोले जाएंगे शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से विचार करके कोरोना को लेकर बनाए गए एसओपी का अनुपालन करेंगे। खिलाड़ियों के लिए स्वीमिंग पूल को खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशन लगाने की भी इजाजत दे दी गई है, लेकिन साथ ही कहा है कि इसके लिए वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों का पालन करना होगा।
सामाजिक समारोह, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक गतिविधियों को भी शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। विवाह और संस्कार व भोग समारोहों को तो पहले ही इजाजत दी जा चुकी है। सौ लोगों तक समारोह ऐसे स्थानों पर करवाए जाएंगे जहां पर दो सौ व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। मास्क, शारीरिक दूरी और थर्मल स्कैनिंग व सेनेटाइजनर अनिवार्य हैं।