राजनीतिक और धार्मिक उद्देश्यों के लिए तिरंगे के उपयोग पर रोक लगाने की मांग

राष्ट्रीय ध्वज के राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 14 जुलाई को सुनवाई करेगा।

इस याचिका में केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे किसी भी राजनीतिक दल या धार्मिक संगठन द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग पर रोक लगाने के प्रभावी कदम उठाएं।

पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी सुनवाई
याचिका में संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 और भारतीय ध्वज संहिता, 2002 के प्रविधानों को सख्ती से लागू करने के निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है ताकि राष्ट्रीय ध्वज का पूर्ण सम्मान सुनिश्चित किया जा सके। प्रधान न्यायाधीश बीआर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि अदालत केंद्र सरकार और निर्वाचन आयोग को उचित आदेश जारी कर यह सुनिश्चित करे कि कोई भी राजनीतिक दल या धार्मिक संगठन राजनीतिक या धार्मिक उद्देश्यों के लिए तिरंगे का उपयोग न कर सके।

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