आचार संघिता के उल्लंघनको लेकर इमरती देवी पर निर्वाचन आयोग ने लगाया एक दिन का बैन, आज नहीं कर पाएंगी प्रचार

नई दिल्ली. मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव (MP Bye-Election) के प्रचार का आज आखिरी दिन है. इससे पहले निर्वाचन आयोग ने शनिवार को प्रदेश की मंत्री और भाजपा उम्मीदवार इमरती देवी (Imrati Devi) को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन (Code of Conduct Violation) करने के मामले में एक नवंबर को एक दिन के लिए राज्य में प्रचार करने से प्रतिबंधित कर दिया है. मध्य प्रदेश में तीन नवंबर को 28 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होना है जिसके लिए प्रचार एक नवंबर (रविवार) शाम को थम जाएगा. चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए इमरती देवी के मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में कहीं भी एक नवंबर को एक दिन के लिए चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है.’’

दरअसल, चुनाव आोग इस बार काफी सख्त है. इमरती देवी से पहले चुनाव आयोग ने ‘गलत भाषा’ के इस्तेमाल के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) को राज्य में किसी भी सार्वजनिक सभा, जुलूस, रैलियों, रोड शो और साक्षात्कार, और मीडिया में सार्वजनिक भाषण देने से रोक लगा दी थी. आयोग ने उनके ऊपर भी एक दिन के लिए रोक लगाई थी. इसकी वजह से मंत्रीजी एक दिन यानी 31 अक्टूबर किसी चुनावी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए. वहीं, चुनाव आयोग ने एमपी की मंत्री उषा ठाकुर को भी नोटिस जारी कर दिया है. मालूम हो कि 20 अक्टूबर को इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री उषा ठाकुर ने कथित तौर पर ‘धर्म आधारित शिक्षा कट्टरता पन्नपा रही है’, ऐसा बयान दिया था. अब चुनाव आयोग ने नोटिस जारी कर मंत्री उषा ठाकुर से 48 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है.

कमलनाथ से भी स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है

बता दें कि चुनाव आयोग ने पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ से भी स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है. हालांकि वे चुनाव में प्रचार कर सकेंगे लेकिन इसका पूरा खर्च उम्मीदवार के खाते में जुड़ेगा. जानकारी के अनुसार, यह आदेश शुक्रवार शाम 5 बजे से प्रभावी हो गया है. चुनाव आयोग ने तत्काल आदेश जारी करते हुए कमलनाथ पर कार्रवाई की थी. आयोग ने शुक्रवार शाम 5 बजे से ही कमलनाथ का स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लिया है. हालांकि, कमलनाथ इस दौरान भी कांग्रेस के लिए प्रचार कर सकते हैं लेकिन उनके प्रचार पर जाने के चलते होने वाला पूरा खर्च उम्मीदवार को वहन करना होगा.

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