बच्चियों के साथ रेप पर होगी फांसी, कैबिनेट ने POCSO एक्ट में किए कई बदलाव

नई दिल्ली. बच्चियों से हो रही रेप की घटना ने पर मोदी सरकार ने सख्ती दिखाई है. कैबिनेट बैठक में ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस’ पॉक्सो में संशोधन किया गया है. पॉक्सो में रेप पर फांसी की सजा का प्रावधान को कैबिनेट की मंजूरी मिली है. 12 साल से कम की बच्चियों से रेप के दोषी को फांसी की सजा मिलेगी.

कैबिनेट ने 16 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषी को 20 साल की सजा को मंजूरी दी है. वहीं महिलाओं से रेप के दोषी की सजा 7 से बढ़ाकर 10 कर दी गई. नए ऐक्ट में रेप केस की जांच दो महीने में पूरी करनी होगी. सभी रेप केस में छह महीने में सजा सुनाना होगा.

बता दें कि महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गाधी ने कहा था कि उनका मंत्रालय जल्द ही पॉक्सो एक्ट में संशोधन का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश करेगा. दो दिन पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर अपील की थी कि यौन उत्पीड़न से निपटने के लिए स्पेशल सेल बनाया जाए. इसके लिए पुलिस के लोगों को विशेष ट्रेनिंग देने की जरूरत है. राज्यों में भी फॉरेंसिक लैब बनाए जाने चाहिए

वहीं, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका के जवाब में कहा था कि वह पॉक्सो ऐक्ट में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है. इसके तहत 12 साल से कम उम्म की बच्चियों के साथ रेप के लिए फांसी का प्रावधान होगा. दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मांग की है कि पीएम इस मामले में तेजी से सुनवाई करके पीड़ितों को न्याय दिलाएं.

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