चारा घोटाला: पूर्व सीएम बरी लालू हुए दोषी करार

दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार (ट्रेजरी) से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकालने का मामला है. इस मामले में सीबीआई ने 1996 में 48 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. 11 मई, 2000 को अदालत में पहली चार्जशीट दायर की गई थी. दुमका ट्रेजरी से 13.13 करोड़ रुपए की अवैध निकासी हुई थी. अह रांची की विशेष अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र को बरी कर दिया है हालाँकि चारा घोटाला में 15 मार्च को फैसला आना था, लेकिन लालू ने कोर्ट में याचिका डालकर इस मामले में तत्कालीन अकाउंटेंट जनरल को आरोपी बनाने की मांग की. इसके कारण फैसला टला और फिर आज रांची की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है. वहीँ अब लालू कली सजा पर 21 से  23 मार्च तक सुनवाई होगी. इसके बाद ही लालू की सजा का ऐलान होगा.

अस्पताल में भर्ती हैं लालू

राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव फिलहाल रांची के रिम्स अस्पताल में भर्ती हैं. जेल में उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. लालू पर चारा घोटाले के 6 मामले दर्ज हैं. लालू प्रसाद यादव पर कुछ देर में रांची की विशेष अदालत का फैसला आने की उम्मीद है. इस घोटाले के दूसरे मामले में लालू को 23 दिसंबर 2017 को दोषी ठहराया गया था और 6 जनवरी को साढ़े तीन साल कैद की सजा सुनाई गई थी. तीसरे मामले में उन्हें 5 साल की सजा हुई थी

E-Paper