हनुमान पर विवादित बयान देकर घिरे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, कोर्ट पहुंचा मामला

पूर्वी दिल्ली स्थित कड़कड़डूमा कोर्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ विवादित बयान देने पर कार्रवाई के लिए वकीलों ने शिकायत दी है। इस मामले में मुख्य महानगर दंडाधिकारी प्रयांक नायक ने चार जनवरी को कोर्ट में फर्श बाजार थानाध्यक्ष से स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं।

27 नवंबर को राजस्थान के अलवर में रैली के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी के लिए वंचित दलित शब्द का प्रयोग किया था, जिस पर पूरे देश में खूब बवाल उठा। उनके इस बयान से सैकड़ों हनुमान भक्तों की भावनाओं को काफी ठेस पहुंची। जिस कारण अधिवक्ता विजेता शर्मा, गीता तोमर व रविंदर शर्मा ने मिलकर डीसीपी व फर्श बाजार थाने में इस मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

इसके बाद उन्होंने कड़कड़डूमा कोर्ट नंबर 38 में मुख्य महानगर दंडाधिकारी प्रयांक नागर के समक्ष इस मामले पर कार्यवाही के लिए शिकायत की।

अधिवक्ता विजेता शर्मा ने बताया कि योगी आदित्यनाथ एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और उनके द्वारा इस तरह के बयान देना बिल्कुल उचित नहीं है। वह लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे में उनका यह बयान देना शोभा नहीं देता। इसके विरोध में कनाट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने प्रदर्शन भी किया। 

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