
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों को नए निर्देश जारी किए हैं। जिनमें ब्याज दर, सोने और चांदी के बदले लोन देना और पूंजी विनियमन शामिल हैं।
यह 1 अक्टूबर, 2025 से प्रभावी होंगे। इसके साथ ही, केंद्रीय बैंक ने गोल्ड मेटल लोन, बड़े रिस्क, इंटरग्रुप लेनदेन और लोन जानकारी रिपोर्टिंग पर सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए मसौदा दिशानिर्देश भी जारी किए हैं।
सोमवार को एक आधिकारिक बयान में, आरबीआई ने कहा, “आरबीआई ने आज सात निर्देश/परिपत्र जारी किए हैं, जिनमें बैंकों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू कुछ मौजूदा निर्देशों/परिपत्रों में संशोधन का प्रस्ताव है।”
दिशानिर्देशों में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक (अग्रिमों पर ब्याज दर) (संशोधन निर्देश), 2025 के तहत फ्लोटिंग रेट लोन के नियमों को संशोधित किया गया है।
वर्तमान में, फ्लोटिंग रेट रिटेल और SME लोन एक बाहरी बेंचमार्क से जुड़े होते हैं, जहां बैंकों को एक स्प्रेड निर्धारित करने की अनुमति होती है।
क्रेडिट जोखिम प्रीमियम के अलावा, इन स्प्रेड को तीन सालों में केवल एक बार ही बदला जा सकता है।
नए नियमों के अनुसार, बैंक अब उधारकर्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए तीन साल से पहले ही स्प्रेड घटकों को कम कर सकते हैं। इसके अलावा, अनिवार्य होने के बजाय, ईएमआई-आधारित व्यक्तिगत लोन में रिवैल्यूएट के समय एक निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान करना बैंकों के विवेक पर होगा।
आरबीआई ने कहा, “बैंक उधारकर्ता के लाभ के लिए तीन साल से पहले अन्य स्प्रेड घटकों को कम कर सकते हैं; बैंक अपने विवेकानुसार, रीसेट के समय निश्चित दर पर स्विच करने का विकल्प प्रदान कर सकते हैं”।
सोने और चांदी के बदले लोन देने के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक (सोने और चांदी के बदले लोन- प्रथम संशोधन निर्देश), 2025, पहले की व्यवस्था को आगे बढ़ाता है, जिसके तहत केवल जौहरियों के लिए ही ऐसे ऋण की अनुमति थी।