नाबालिक से छेड़छाड़ के आरोपी को हुए 3 साल की सजा

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश तिवारी ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष की सजा के साथ 1 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया है। 12 जुलाई 2016 को नाबालिग अपने रिश्तेदार की बारात में ग्राम भगड़ा आयी थी रात्रि 2 बजे वह शौच के लिये निकली उस वक्त रास्ते मे आरोपी दिवाला बैगा ने उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा।द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेश तिवारी ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 वर्ष की सजा के साथ 1 हजार रूपए का अर्थदण्ड लगाया है। 12 जुलाई 2016 को नाबालिग अपने रिश्तेदार की बारात में ग्राम भगड़ा आयी थी रात्रि 2 बजे वह शौच के लिये निकली उस वक्त रास्ते मे आरोपी दिवाला बैगा ने उसका हाथ पकड़ लिया और छेड़छाड़ करने लगा।  पीड़िता के चिल्लाने पर रिश्तेदार एवं गांव के लोग आये और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों द्वारा कोतवाली में मामले की शिकायत दर्ज करने पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 354 एवं पास्को एक्ट के तहत मामला कायम किया था। अभियोग पत्र पेश होने और दोनों पक्षों के गवाह एवं बहस के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी दिवाला बैगा को 3 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी है।

पीड़िता के चिल्लाने पर रिश्तेदार एवं गांव के लोग आये और आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। परिजनों द्वारा कोतवाली में मामले की शिकायत दर्ज करने पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 354 एवं पास्को एक्ट के तहत मामला कायम किया था। अभियोग पत्र पेश होने और दोनों पक्षों के गवाह एवं बहस के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी दिवाला बैगा को 3 वर्ष का कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा दी है।

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