महिला को पीछा करने का केस तभी रद्द होगा जब बाढ़ पीड़ितों को मदद दें : हाई कोर्ट

महिला का पीछा करने के आरोपित के खिलाफ दर्ज केस तभी रद होगा, जब वह केरल बाढ़ पीड़ितों के लिए 10 हजार रुपये की मदद मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएगा।

हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि तीन सप्ताह के अंदर मदद की रसीद हाई कोर्ट में जमा कराएं, तभी केस रद माना जाएगा। एम्स की एक नर्स ने राकेश नाम के व्यक्ति के खिलाफ हौजखास थाना में केस दर्ज कराया था।

राकेश एम्स से संबंधित एक लैब में काम करता है और नर्स का आरोप था कि राकेश ने उसका पीछा किया और बदसलूकी की।

अब राकेश की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई कि गत सात जुलाई को शिकायतकर्ता के साथ उसका समझौता हो गया है। लिहाजा उसके खिलाफ दर्ज हुए केस को रद किया जाए।

इस पर न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा कि भले ही पीड़िता और आरोपित के बीच सुलह हो गई है, लेकिन हौजखास थाने में दर्ज केस राहत कोष में पैसे जमा कराने के बाद ही रद माना जाएगा।

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