बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 18 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना: सीएम नीतीश की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 18 (अठारह) एजेंडों पर निर्णय लिया गया है। नीतीश सरकार ने जातीय गणना में जिन 94 लाख गरीब परिवारों को चिह्नित किया था उनको 2-2 लाख रुपए की राशि देने पर सहमति बनी है। नीतीश सरकार का ये फैसला गेम चेंजर साबित होगा।  खास बात ये है कि इस राशि को तीन किश्तों में दिया जाएगा ।‌ इसके लिए ऑनलाइन ऑवेदन लिया जाएगा

सड़क दुर्घटना में मौत पर मिलेंगे पांच लाख रुपए 
वहीं सड़क दुर्घटना में मौत पर परिजन को मिलने वाली राशि में इजाफा किया गया है। सड़क दुर्घटना में मौत पर अब पांच लाख रुपए मिलेगा। पहले 4 लाख की मदद मिलती थी। सीएम प्रोत्साहन राशि में भी इजाफा किया गया है। सीएम चिकित्सा सहायता योजना के तहत किडनी (गुर्दा) के इलाज के लिए 2.5 लाख रुपए मिलेगा। बैठक में लघु उद्यमी योजना के तहत राज्य में 62 उद्योग लगाने के लिए सरकार ने राशि स्वीकृत की है। मोकामा नगर परिषद में जल निकासी योजना को स्वीकृति मिली है। मोकामा नगर परिषद क्षेत्र में ड्रेनेज सिस्टम के लिए 40 करोड़ 56 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण बुडको की ओर से कराई जा रही है। दिल्ली का बिहार निवास नए सिरे से बनाया जाएगा। बिहार निवास पर कुल 121 करोड़ 83 लख रुपए खर्च की जाएगी। गया में 25 एकड़ में सोलर प्लांट लगेगा। कुल 25 एकड़ 89 डिसमिल जमीन पर सोलर प्लांट निर्माण किया जाएगा।

मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करने की स्वीकृति 
जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत दुर्गावती जलाशय योजना का पंचम पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि 1263.3017 करोड़ रूपये (एक हजार दो सौ तिरसठ करोड़ तीस लाख सत्रह हजार रूपये) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। वित्त विभाग के ही तहत सिडबी क्लस्टर विकास निधि (SCDF) के कार्यान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) निर्धारित करने की स्वीकृति दी गई। परिवहन विभाग के अन्तर्गत मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-146 की उपधारा-2 के संगत प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार के स्वामित्व वाले बीमा रहित मोटरवाहनों से हुई दुर्घटना में मृतक के आश्रितों को 5 लाख रूपया तथा गंभीर रूप से घायल पीड़ितों / आश्रितों को 2 लाख 50 हजार रूपया मुआवजा की स्वीकृति दी गई। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के ही तहत बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना में कुल वार्षिक व्यय रू० 71,61,240/- (रू० इकहत्तर लाख इकसठ हजार दो सौ चालीस) मात्र पर कुल 07 नए पदों के सृजन एवं प्रशासनिक संरचना के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

इन फैसलों पर भी लगी मुहर 
कृषि विभाग के अन्तर्गत बिहार उद्यान अधीनस्थ सेवा (कृषि अधीनस्थ कोटि-7) प्रखण्ड उद्यान पदाधिकारी भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई। जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत संजय कुमार ओझा (आईडी संख्या-3642), मुख्य अभियंता (कार्यकारी प्रभार), योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना को उनकी वार्धक्य सेवानिवृत्ति दिनांक 31.01.2024 के क्रम में आगामी 01 (एक) वर्ष हेतु अर्थात दिनांक 01.02.2024 से दिनांक 31.01.2025 तक संविदा के आधार पर मुख्य अभियंता के पद पर नियोजित करते हुये उक्त पद के वेतनमान् के अनुरूप निर्धारित मानदेय पर मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना के पद का प्रभार प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत मो. गजनफर, तत्कालीन सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ अवर प्रमंडल, मोतिहारी सम्प्रति कर्त्तव्य से लगातार अनुपस्थित के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रमाणित आरोप के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 यथा संशोधित 2007 के नियम-14 (xi) में निहित प्रावधानों के तहत् “सेवा से बर्खास्तगी, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निर्हरता की स्वीकृति दी गई।

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