लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का दिया नोटिस

लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है।

22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास करना होगा खाली

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं। 2004 में अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद उन्हें 12, तुगलक लेन वाला बंगला आवंटित किया गया था। नोटिस के अनुसार, राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना सरकारी आवास खाली करना होगा।

क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि गुजरात की सूरत कोर्ट ने ‘मोदी’ सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में दायर मानहानि मामले में राहुल गांधी को दो साल कैद की सजा सुनाई थी। इसी मामले के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता छिन गई। अब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष आठ वर्षों तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। जनप्रतिनिधित्व कानून के अनुसार, जेल से रिहा होने के छह साल बाद तक भी राहुल चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इस साल जून में राहुल गांधी की उम्र 53 वर्ष हो जाएगी। लोकसभा से उनकी अयोग्यता का मतलब यह हुआ कि 60 साल की उम्र तक वह सांसद बनने की उम्मीद भी नहीं पाल सकते हैं।

ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों ने लगाए नारे

राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को सदन से लेकर सड़क तक प्रतिवाद किया है। वहीं ओडिशा विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने काले कपड़े पहनकर राज्य विधानसभा में हंगामा किया, जिसके कारण अध्यक्ष को सदन की कार्यवाही शाम चार बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी।
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