सरकारी कार्यालयों में 1 अप्रैल 2023 से बायोमैट्रिक हाजिरी लगाना होगा अनिवार्य…

1 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों में बायोमैट्रिक हाजिरी लगाना जरूरी होगा। झारखंड सचिवालय सहित राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों में 1 अप्रैल 2023 से बायोमैट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य होगा। कार्मिक, प्रशासनिक एवं राजभाषा विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी है। बताया जाता है कि सरकारी काम में पारदर्शिता और तेजी लाने के लिए यह काम किया जा रहा है।
कोरोना महामारी की वजह से बंद हुई थी व्यवस्था गौरतलब है कि कोरोना महामारी से पहले भी यही व्यवस्था लागू थी लेकिन कोविड के समय संक्रमण की आशंका से बचने की खातिर ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। अगले आदेश तक कर्मचारियों ने दैनिक उपस्थिति पंजी में मैनुअल तरीके से हाजिरी लगाई। 10 फरवरी 2023 को स्वास्थ्य विभाग ने मंतव्य दिया कि चूंकि अब झारखंड में कोविड केस की संख्या नगण्य है इसलिए ऑनलाइन हाजिरी की व्यवस्था शुरू की जा सकती है। कोविड केस नगण्य होने से दोबारा शुरू हुई व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के मंतव्य के बाद सरकार ने काफी विचार-विमर्श किया और आखिरकार, कार्मिक विभाग ने इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी। गौरतलब है कि साल 2015 में बायोमैट्रिक उपस्थिति नियमावली का गठन किया गया था। गौरतलब है कि उपर्युक्त व्यवस्था झारखंड सचिवालय सहित सभी सरकारी कार्यालयों में लागू होगी। हालांकि ऐसे कर्मचारी जिनका नियोजन 3 महीने से कम अवधि के लिए किया गया है, उन्हें छूट रहेगी।  
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