हिमाचल प्रदेश: नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को मिली 20 साल जेल के साथ जुर्माने की सजा

हिमाचल प्रदेश की स्थानीय अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के दोषी को विभिन्न धाराओं में 20 साल जेल के साथ जुर्माने की सजा सुनाई। जिला न्यायवादी मण्डी कुलभूषण गौतम ने बताया कि नौ जुलाई 2018 को पीड़िता की मां ने अपने पति के साथ पुलिस थाना औट में शिकायत दर्ज करवाई थी। मामला दर्ज करने के चार साल बाद पीड़ित को न्याय मिला है। आरोपी रिश्तेदार को 20 साल जेल की सजा सुनाई गई है। घर आए रिश्तेदार ने किया था रेप एक रिश्तेदार उनके घर आया था और वह थोड़ी देर बाद अपने घर के लिए निकल गया और उसी दौरान सात वर्ष की बेटी भी खेलने के लिए घर से निकल गई। जब पीड़िता काफी देर तक घर नहीं आई तो घर वाले बच्ची को ढूंढने निकले और काफी देर तक ढूंढने के बाद बच्ची उनको एक स्कूल के पास मिली। वह बेहोशी हालत में थी और वह सारी रात बेहोश रही जब सुबह उसको होश आया। तो पूछने पर उसने बताया कि जो रिश्तेदार पिछले दिन उनके घर आया था। वह उसको गोद में उठाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया। 27 गवाहों के दर्ज हुए थे बयान शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर दोषी के खिलाफ थाना औट, जिला मण्डी में अभियोग मामला दर्ज हुआ था। छानबीन सहायक उप निरीक्षक श्याम लाल, थाना औट, जिला मण्डी द्वारा अमल में लाई थी। छानबीन पूरी होने पर थानाधिकारी थाना औट, जिला मण्डी द्वारा चालान को अदालत में दायर किया था। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने अदालत में 27 गवाहों के बयान दर्ज करवाए थे। इस मामले में सरकार की तरफ से मामले की पैरवी लोक अभियोजक, चानन सिंह कर रहे थे। अभियोजन एवं बचाव पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उपरोक्त दोषी को भारतीय दण्ड सहिंता की धारा 376 (एबी) के तहत 20 साल की कठोर कारावास की सजा के साथ 20,000 जुर्माने की सजा और धारा 363 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 2,000 जुर्माने की सजा, धारा 366 के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ 2,000 जुर्माने की सजा और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा के साथ पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की सूरत में अदालत ने दोषी को दो से छह माह तक अतिरक्ति कारावास की सजा भी सुनाई।
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