प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने पर HC ने राज्य सरकार से मांगा जवाब…

दस जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में उपद्रव तथा हिंसा के मामले में आरोपित जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को बुलडोजर से जमींदोज करने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में मंगलवार को जावेद की पत्नी की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से दो दिन में बुलडोजर की कार्रवाई पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
प्रयागराज के अटाला क्षेत्र में हिंसा के आरोपी जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई याचिका पर न्यायमूर्ति अंजनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति सैयद वाइज मियां की बेंच में सुनवाई हुई। जावेद पंप की पत्नी ने याचिका में मनमाने तरीके से मकान गिराए जाने का आरोप लगाया है। अटाला हिंसा के आरोपित जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के करेली स्थित घर को ढहाए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) से जवाब मांगा है। इसके लिए उन्हें 48 घंटे के समय दिया है। अटाला हिंसा प्रकरण के मास्टर माइंड जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पीडीए द्वारा अवैध रूप से उनका मकान गिरा दिया गया। उन्होंने इसके लिए मुआवजे की मांग की है। प्रयागराज में दस जून को जुमे की नमाज के बाद उपद्रव तथा हिंसा के मामले में आरोपित जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर को बुलडोजर से जमींदोज करने का मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट आ गया है। जावेद पंप के घर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता सेजवाब मांगा है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल की गई जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। परवीन फातिमा का आरोप है कि मकान उनके नाम था जबकि नोटिस पति जावेद के नाम जारी किया गया था। इसके साथ ही याचिका में दोबारा मकान बनाकर देने तथा कथित तौर पर दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की की मांग की गई है। इस याचिका में यूपी सरकार, प्रयागराज मंडल के कमिश्नर, जिले के डीएम व एसएसपी और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में बेटी को भी दो दिनों तक पुलिस हिरासत में रखे जाने की शिकायत भी की गई है। जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप की पत्नी परवीन फातिमा की तरफ से मकान ध्वस्तीकरण के विरोध में दाखिल याचिका की सुनवाई सोमवार को नहीं हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान की खंडपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए मंगलवार 28 जून को अन्य नामित पीठ के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत के बहस करने की जानकारी मिलने के बाद न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल ने स्वयं को सुनवाई से अलग कर लिया। याची ने बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन करे पीडीए के उसके मकान को ध्वस्त करने की वैधता को चुनौती दी है। पुलिस ने ङ्क्षहसा को साजिश करार देते हुए मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप को गिरफ्तार किया है। उसके भवन को अवैध बताते हुए ध्वस्त कराया गया है। याची का कहना है कि भवन उसके नाम है, यह जावेद पंप का भवन नहीं है। पीडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई अवैध है। गौरतलब है कि अटाला बवाल 10 जून को हुआ था। इस मामले में पुलिस प्रशासन एवं पीडीए ने 12 जून को करेली स्थित मास्टर माइंड जावेद पंप के दो मंजिला घर को ढहा दिया था।
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