RBI ने नॉन-बैंक भारत बिल भुगतान ऑपरेटिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए नियमों में दी ढील, अब नहीं होगी 100 करोड़ रूपये की जरूरत…

भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन-बैंक यूनिट्स के लिए भारत बिल भुगतान ऑपरेटिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए नियमों में ढील दी है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि नॉन-बैंक यूनिट्स के लिए भारत बिल भुगतान ऑपरेशन यूनिट्स स्थापित करने के लिए नियमों में ढील दी जा रही है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस सेगमेंट में अधिक कंपनियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नेटवर्थ की जरूरत को घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। वर्तमान में किसी नॉन-बैंक यूनिट्स के लिए भारत बिल भुगतान ऑपरेशन यूनिट्स स्थापित करने के लिए नेटवर्थ की सीमा 100 करोड़ रुपये है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) बिल भुगतान के लिए एक ‘इंटरऑपरेबल’ प्लेटफॉर्म है।
वर्तमान में एक गैर-बैंक बीबीपीओयू (भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयों) के लिए प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए 100 करोड़ रुपये के नेट मूल्य की आवश्यकता है। भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) बिल भुगतान के लिए एक इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म है और बीबीपीएस का दायरा और कवरेज उन सभी श्रेणियों के बिलर्स तक फैला हुआ है, जो आवर्ती बिल बढ़ाते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि गैर-बैंक भारत बिल भुगतान परिचालन यूनिट्स (बीबीपीओयू) के लिए न्यूनतम नेट वर्थ की आवश्यकता को घटाकर 25 करोड़ रुपये कर दिया गया है। बीबीपीएस के उपयोगकर्ता मानकीकृत बिल भुगतान अनुभव, सेंट्रलाइज्ड कस्टूमर शिकायत निवारण तंत्र और निर्धारित ग्राहक सुविधा शुल्क जैसे लाभों का फायदा उठाते हैं। अप्रैल में केंद्रीय बैंक द्वारा की गई घोषणा के बाद नेट-वर्थ की आवश्यकताओं में कमी आई है। आरबीआई ने कहा था कि बीबीपीएस ने लेन-देन की मात्रा के साथ-साथ ऑनबोर्ड बिलर्स की संख्या में वृद्धि देखी है। यह देखा गया है कि नॉन-बैंक बीबीपीओयू की संख्या में इसी तरह की वृद्धि नहीं हुई है। आरबीआई ने कहा था कि प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए एक गैर-बैंक बीबीपीओयू के लिए 100 करोड़ रुपये की नेट-वर्थ बहुत बड़ी हो जाती है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भाग नहीं ले पाते हैं। इसीलिए, आरबीआई ने भागीदारी बढ़ाने के लिए नॉन-बैंक बीबीपीओयू की नेट-वर्थ की आवश्यकता को अन्य गैर-बैंक प्रतिभागियों के साथ एलाइन करने का निर्णय लिया था।
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