छत्तीसगढ़: बहू ने ससुर के खिलाफ 50 लाख की धोखाधड़ी की लिखाई रपट

राजधानी रायपुर में एक बहू ने ससुर के खिलाफ 50 लाख रुपये की धोखाधड़ी की शिकायत विधानसभा पुलिस थाने में दर्ज कराई है। शिकायत पर मंगलवार को पुलिस ने आरोपित ससुर लक्ष्मण राम भगत के खिलाफ अपराध कायम कर लिया।

विधानसभा थाना पुलिस के मुताबिक केपिटल सिटी फेस-2 सड्डू निवासी रश्मि चवरे (35) ने शिकायत दर्ज कराई कि 12 मई 2015 को उसका विवाह मूलत: दरबारी टोली जशपुर निवासी मनीष कुमार भगत से हुआ था। उनका चार साल का बेटा साक्ष्य कुमार भगत है। मनीष मारुति सुजुकी कंपनी मंगलोर (कर्नाटक) में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। छह अगस्त 2020 को उनकी आकस्मिक मौत हो गई थी।

विवाह के पूर्व भी वे अन्य संस्था में कार्यरत थे। बैंक एवं अन्य जगह जहां-जहां नामिनी की आवश्यकता थी, उसमें सास महती भगत, ससुर लक्ष्मण राम भगत को नामनी नामित कर रखा था। मनीष की मृत्यु उपरांत उनके बैंक खाता एवं पीएफ एकाउंट में जमा राशि एक करोड़ 21 लाख रुपये कंपनी द्वारा सास-ससुर को दी जानी थी, लेकिन इस रकम में रश्मि और बेटा का हिस्सा बतौर उत्तराधिकारी के रूप में मिलना था।

लिहाजा रश्मि ने स्थानीय कोर्ट में परिवाद पेश किया। कोर्ट ने सास-ससुर को प्राप्त होने वाली राशि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद मारुति सुजुकी कंपनी के प्रबंधक अजय शाह और सास एवं ससुर द्वारा प्रकरण में समझौता करने कहा गया। तय हुआ कि आधी रकम रश्मि व उसके बेटे के नाम पर दी जाएगी। ससुर ने कंपनी को लिखकर दिया कि बहू व पोते को पचास लाख बैंक में सावधि जमा योजना में जमा करा दूंगा।

उनके द्वारा साक्ष्य भगत के नाम 50 लाख रुपये का एक चेक भी 15 फरवरी 2021 को जारी कर दिया था। लेकिन जब पैसा ससुर के खाते में आया, तब उनकी नीयत बदल गई। उनके द्वारा खाते को होल्ड करा दिया गया। दिए गए चेक को बैंक में जमा करने पर खाता होल्ड होने की जानकारी बैंक से मिली। पीड़ित महिला ने परेशान होकर ससुर लक्ष्मण राम भगत के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई।

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