लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड उच्च न्यायालय शुक्रवार को चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।



लालू यादव चारा घोटाला मामले में चाईबासा कोषागार से 33.67 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से निकासी के आरोपी हैं और उस सयम वह बिहार के मुख्यमंत्री थे। लालू यादव दिसंबर 2017 से जेल में थे, उनको मामले के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत 2018 में सात साल कैद की सजा सुनाई गई है।

चारा घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड उच्च न्यायालय ने सुनवाई शुक्रवार 19 फरवरी तक के लिए टाल दी थी।

पिछले गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख के बड़े बेटे और पार्टी विधायक तेजप्रताप यादव ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को 50,000 पोस्टकार्ड पत्र भेजकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को मानवीय आधार पर जेल से रिहा करने का अनुरोध किया था।

लालू प्रसाद यादव को राज्य मेडिकल बोर्ड की सलाह पर रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (RIMS) से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया है। लालू के चिकित्सक डॉक्‍टर उमेश प्रसाद ने पिछले महीने कहा था कि यादव की किडनी 25 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रही है और उनकी स्थिति और भी खराब हो रही है।

24 मार्च, 2018 को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह ने चारा घोटाले के दुमका कोषागार गबन मामले में लालू को 14 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। राजद प्रमुख को चारा घोटाला के चार मामलों में दोषी ठहराया गया था और वह पहले ही तीन अन्य मामलों में जमानत प्राप्त कर चुके हैं।

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