छत्तीसगढ़ के भिलाई में 20 लाख रुपये के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने वालों के खिलाफ FIR हुई दर्ज

भिलाई में शादी के बाद 20 लाख रुपये के लिए प्रताड़ित करने वाले पति व सास-ससुर के खिलाफ विवाहिता ने महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि दहेज के लिए आरोपित उससे मारपीट कर उसे प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर आरोपितों ने उसे घर से निकाल दिया। इसके बाद वो अपने मायके लौटी और महिला थाना में शिकायत की। यहां पर दोनों पक्षों के बीच काउंसलिंग कराई गई, लेकिन समझौता न होने पर आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस ने बताया कि कृपाल नगर कोहका स्थित अपने मायके में रह रही शिकायतकर्ता ने अपने पति आकाश देवांगन, ससुर खरारी राम देवांगन और सास प्रमिला देवांगन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने बताया कि 25 नवंबर 2016 को शिकायतकर्ता की शादी आरोपित से हुई थी। शिकायतकर्ता शादी के बाद अपने ससुराल सेक्टर-7 गई। वहां पर आरोपितों ने उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। तीनों आरोपित उससे दहेज की माांग करते थे। करीब तीन महीने तक रहने के बाद वो अपने पति के कार्यस्थल गोवा चली गई।

वहां पर भी उसकी सास और ससुर फोनकर उसके पति को भड़काते थे। इस कारण से आरोपित पति उससे मारपीट करता था। जबकि शादी के समय शिकायतकर्ता के पिता ने सोने-चांदी के जेवर व शिकायतकर्ता के खाते में पांच लाख रुपये जमा किए थे। आरोपितों ने शिकायतकर्ता के खाते से सारे रुपये निकाल लिए थे। इसके बाद उससे 20 लाख रुपये की और मांग करते थे।

आरोपित पति आकाश देवांगन ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि यदि उसे 20 लाख रुपये नहीं मिले, तो वो उसे तलाक दे देगा। इसके बाद आरोपितों ने आठ अगस्त 2020 को शिकायतकर्ता को अपने घर से निकाल दिया। 31 अगस्त 2020 को आरोपित पति, शिकायतकर्ता के मायके पहुंचा और 20 लाख रुपये के लिए गाली-गलौज किया।

शिकायतकर्ता के माता-पिता ने रुपये देने में असमर्थता जताई, तो आरोपित ने वहां पर गाली-गलौज किया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने महिला थाना में शिकायत की। इस पर दोनों पक्षों के बीच काउंसलिंग कराई गई, लेकिन वहां पर समझौता न होने पर आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

 

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