दिल्ली के गाजीपुर पोल्ट्री बाजार पर रोक लगाने की मांग, HC में दायर हुई याचिका

बर्ड फ्लू के प्रकोप के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. इस याचिका में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि गाजीपुर पोल्ट्री बाजार में और उसके आसपास कोई पक्षी नहीं मारा जाए. यह दावा करते हुए कि उचित लाइसेंस के बिना और कानून की ओर से अधिदेशित बुनियादी ढांचे के अभाव में इन पक्षियों की हत्या बीमारियों के लिए एक हॉटस्पॉट बनाता है.

10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि 

राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल और मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में एवियन इन्फ्लूएंजा की पुष्टि हुई है. दिल्ली में शहर सरकार ने जीवित पक्षियों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, 24 घंटे की हेल्पलाइन स्थापित की है और दस दिनों के लिए गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट बंद कर दिया है.

गाजीपुर मंडी को कुछ दिनों के लिए बंद करने का सुझाव

पशु अधिकार कार्यकर्ता गौरी मौलेखी ने याचिका के माध्यम से दिल्ली कृषि विपणन बोर्ड को निर्देश देने की मांग की है कि गाजीपुर मंडी और उसके आसपास किसी भी पक्षियों की बलि न दी जाए. इस मामले में मंगलवार को कोर्ट में विचार किया जाएगा. भारत में यह बीमारी मुख्य रूप से सर्दियों के महीनों यानी सितंबर-अक्टूबर से फरवरी-मार्च के दौरान भारत में आने वाले प्रवासी पक्षियों से फैलती है.

संजय झील में बत्तखों में मिला बर्ड फ्लू 

केंद्र ने पक्षियों को मारने की कार्रवाई के लिए राज्यों को पर्याप्त संख्या में पीपीई किट और अन्य आवश्यक उपकरणों का भंडारण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है. वहीं, दिल्ली सरकार ने संजय झील में बत्तखों के बर्ड फ्लू से संक्रमित पाए जाने के बाद शहर के बाहर से चिकन लाकर बेचने पर सोमवार को पाबंदी लगा दी.

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