तीन वर्ष पहले 6 साल के बच्चे से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की हुई सजा

उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के वृन्दावन थाना क्षेत्र में तीन साल पहले छह वर्ष के बच्चे के साथ बलात्कार करने के मामले में कोर्ट ने आरोपी युवक को दोषी मानते हुए 10 साल सश्रम कारावास और दस हजार रुपये का जुर्माना देने की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

सहायक जिला शासकीय वकील सुभाष चतुर्वेदी ने बताया कि, यह मामला तीन साल पहले का है, वृन्दावन थान क्षेत्र निवासी पीड़ित के पिता ने शिकायत दी थी कि उनका छह वर्षीय पुत्र 31 अगस्त 2017 की रात 8:00 बजे घर के बाहर बच्चों के साथ खेल रहा था, तभी वह अचानक गायब हो गया, अगले दिन सुबह तड़के 6:00 बजे वह घर के बाहर बदहाल स्थिति में पड़ा मिला. उन्होंने बताया कि होश हाने पर बच्चे ने बताया कि परिक्रमा मार्ग स्थित फैक्टरी के एक श्रमिक उसका मुंह दबा कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ कुकर्म किया.

चतुर्वेदी ने बताया कि यह जानकर पीड़ित का पिता बेटे को लेकर फैक्टरी पहुंचे, तो गोवर्धन क्षेत्र के एक गांव निवासी राजू बच्चे को देखकर भागने लगा, जिसे पकड़ कर लोगों ने पुलिस के सुपुर्द कर दिया. उन्होंने बताया कि, इस मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) जहेंद्र पाल सिंह की कोर्ट में हुई, जहां अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई.

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