पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को कोयला घोटाले में किया तीन साल के लिए अन्दर

पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे को सोमवार को कोयला घोटाला मामले में तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई है। दिलीप को 1999 के झारखंड कोयला ब्लॉक के आवंटन में अनियमितताओं से संबंधित मामले में दोषी ठहराया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने इस महीने की शुरुआत CBI की दलीलें सुनने के बाद 26 अक्टूबर के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने दोषियों को इस दिन शारीरिक रूप से पेश होने का निर्देश दिया। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में पूर्व राज्य मंत्री रहे दिलीप रे के अलावा, सीबीआई ने अन्य दोषियों के लिए आजीवन कारावास की मांग की थी – जिनमें उस समय कोयला मंत्रालय के दो वरिष्ठ अधिकारी, प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम और कैस्ट्रोन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (सीटीएल) के निदेशक महेंद्र कुमार अग्रवाल शामिल हैं।

दिलीप को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के 409 सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था, जो एक लोक सेवक द्वारा विश्वास के आपराधिक उल्लंघन से संबंधित है। 2 जी घोटाले के विभिन्न आरोपियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विजय अग्रवाल ने कहा, “मैं IPC की धारा 409 के तहत दोषी ठहराए जाने पर बहुत आश्चर्यचकित हूं क्योंकि पूर्व में इसी अदालत ने उच्चतम न्यायालय के तीन-न्यायाधीश पीठ के फैसले के मद्देनजर 409 IPC में लोगों को बरी कर दिया था। मैं अदालत द्वारा लगाए गए तीन साल की कठोर सजा का स्वागत नहीं करता।”

कोयला घोटाले में मिलने वाली यह पहली सजा है। जज ने कहा कि दिलीप ने कानून का उल्लंघन करते हुए सीटीएल के पक्ष में छोड़ दिए गए गैर-राष्ट्रीयकृत कोयला खनन क्षेत्र के बेईमानी से आवंटन की सुविधा प्रदान की है. यह मामला 1999 में झारखंड के गिरिडीह में ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक आवंटन से संबंधित है।

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