80 वर्ष से अधिक के दिव्यांग और कोरोना संक्रमित वोटर्स को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा

 कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक, दिव्यांग और कोविड-19 से प्रभावित मतदाताओं को डाक मतपत्र से मतदान की सुविधा दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि डाक मतपत्र वितरण, डाक मतपत्र से मतदान और संग्रहण का काम 22 से 24 अक्टूबर तक किया जाएगा। बता दें कि कोरोना संक्रमण का सबसे ज्‍यादा खतरा बुजुर्गों को है। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों में 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को विशेष एहतियात बरतने को कहा गया है।

बिहार में घर तक डाक मतपत्र पहुंचाएंगे अधिकारी

बिहार में होने जा रहे मतदान के लिए चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और दिव्यांगों के मतदान के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों के मुताबिक, मतदान केंद्र स्तर के अधिकारी (BLO) 80 साल से ज्‍यादा उम्र के सभी लोगों और दिव्यांगों के घरों तक डाक मतपत्रों के चयन के लिए जरूरी फॉर्म पहुंचाएंगे। यदि मतदाता डाक मतपत्र का विकल्प चुनते हैं तो बीएलओ अधिसूचना जारी होने के पांच दिनों के भीतर मतदाता के घर से भरा हुआ फॉर्म 12-डी एकत्र कर निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा करेगा।

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