तब्लीगी जमात से जुड़े विदेशी नागरिकों ने केंद्र सरकार पर लगे आरोप, और साथ ही sc ने माँगा सवाल
जब जमानत की मांग को लेकर कुछ विदेशी लोगों की अर्जी पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी, तब भी सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश कोर्ट में पेश नहीं किया गया था. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, ‘हमारी हमारी समझ के मुताबिक प्रत्येक व्यक्ति के केस में अलग से आदेश पास किया जाना चाहिए था, पर हमारे पास सिर्फ एक प्रेस रिलीज है. हम ये जानना चाहते है कि क्या प्रत्येक व्यक्ति के लिए आदेश जारी हुए?’
कोर्ट के इस सवाल पर केन्द्र सरकार की तरफ से सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता कुछ देर बाद सरकार का पक्ष रखेंगे. बता दें कि सात विदेशी नागरिकों ने MHA के इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए ये दाखिल की है. इसमें उन्होंने कोर्ट से ब्लैक लिस्ट से नाम हटाने और अपने देश वापस लौटने की इच्छा जताई. गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने याचिका पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार का पक्ष मांगा था. जिसे आज कोर्ट में रखा जाएगा.