गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 5.0 की नयी गाइडलाइन कर दी गई जारी, क्‍या होंगे Unlock 1 के प्रावधान

 केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 5.0 की नयी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। केंद्रीय गाइडलाइन को बिहार में लागू करने के संबंध में बिहार सरकार रविवार को जिलों से मिले फीडबैक के आधार पर सरकार बड़ा फैसला लेगी। वैसे राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने स्‍पष्‍ट कहा है कि बिहार में लॉकडाउन 5.0 की केंद्रीय गाइडलाइन को लागू किया जाएगा।

लॉकडाउन में छूट पर अंतिम फैसला आज

मालूम हो कि शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्‍यम से हाई लेवल बैठक कर 31 मई के बाद प्रभावी होने वाले लॉकडाउन के अगले चरण को लेकर फीडबैक लिया था। शनिवार को भी सरकार के स्तर पर इस संबंध में विमर्श किया गया। अब लॉकडाउन 5.0 की केंद्रीय गाइडलाइन जारी होने के बाद सरकार फिर जिलों से मौजूदा हालात और वहां कैी छूट दी जा सकती है, इन बातों पर फीडबैक लेकर दी जाने वाली छूट पर अंतिम फैसला करेगी।

राज्‍य सरकार को अपने अनुसार फैसला लेने की छूट

केंद्रीय गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन 5.0 सोमवार एक जून से 30 जून तक लागू रहेगा। इस दौरान कंटेनमेंट व रेड जोन में सख्‍ती जारी रहेगी, लेकिन इनके बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। साथ ही राज्य सरकारों को अपनी जरूरतों के अनुसार निर्णय लेने की भी छूट दी गई है। इसी के तहत बिहार सरकार रविवार की बैठक के बाद अपने स्‍तर से राज्‍य के लिए फैसला ले सकती है।

क्‍या 15 जून तक लागू रहेंगे लॉकडाउन 4.0 के प्रावधान?

बिहार में बड़ी संख्‍या में कोरोना संक्रमित प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी है। ऐसे में बताया जा रहा है कि सरकार लॉकडाउन 5.0 के तहत करीब 15 दिनों तक लाकडाउन 4.0 के प्रावधान ही लागू रख सकती है। हालांकि, मुख्‍य सचिव कह चुके हैं कि राज्‍य में केंद्रीय गाइडलाइन को लागू किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 5.0 को दिया अनलॉक 1 का नाम

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 5.0 को अनलॉक 1 (Unlock 1) का नाम दिया है। इसकी नई गाइडलाइन के तहत कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी, लेकिन अन्‍य जगहों पर धीरे-धीरे छूट दी जाएगी। इसके तहत देश के अन्‍य भागों में रात को नौ बजे से सुबह पांच बजे तक अब नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।

अनलॉक 1 के केंद्रीय प्रावधान में मिली हैं ये छूटें

केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन 5.0 के तहत निम्‍नलिखित छूट दी गई है…

– कंटेनमेंट जोन में जारी रहेगी सख्‍ती। ऐसे इलाकों में धीरे-धीरे मिलेगी छूट।

– एक से दूसरे राज्य में आवागमने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी।

– मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोले जाएंगे।

– 8 जून से होटल व रेस्टोरेंट खोले जाएंगे।

– देश में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। हालांकि, जरूरी सामान के लिए किसी भी तरह का कर्फ्यू नहीं रहेगा।

– स्कूल-कॉलेज खोलने पर राज्‍य सरकार फैसला लेगी।

दूसरे व तीसरे चरण ये है योजना

– शिक्षण संस्‍थानों के बारे में राज्य सरकारें फैसला लेंगी। जुलाई में ही तय होगा कि स्कूल खोले जानें हैं या नहीं।

– इंटरनेशनल फ्लाइट, मेट्रो रेल सेवा, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि को बाद में खोला जाएगा।

– स्थिति की समीक्षा करने के बाद सामाजिक, सांस्‍कृतिक, शैक्षणिक व राजनीतिक आयोजन, स्पोर्ट्स, धार्मिक समारोह आदि बड़े जमावड़े भी शुरू किए जाने की योजना है।

लॉकडाउन 4.0 के प्रावधान, एक नजर

– रेड जोन व कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं।

– रेड जोन व कंटेनमेंट जोन के बाहर उपभोक्ता वस्तुओं, कपड़ों व रेडीमेड वस्त्र की दुकानों को नियंत्रित ढंग से खोला जाएगा। वहां फिजिकल डिस्‍टेंसिंग क पालन व भीड़भाड़ नहीं होने देना आश्वश्‍यक होगा।

– संबंधित जिलाधिकारी एक स्थान पर स्थित दुकानों को बारी-बारी से सप्ताह के अलग-अलग दिन अथवा अलग-अलग समय पर खोलने का आदेश जारी करेंगे।

– ग्राहकों को आवश्यक सामान की खरीदारी आसपास के दुकानों से ही करनी है। दूर जाकर खरीदारी करने की अनुमति नहीं है।

– ओला व उबर एवं अन्य टैक्सी केवल मेडिकल कारणों से उपयोग में लाए जा सकते हैं। इसके अलावा इनका उपयोग ट्रेन व वायु यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट आने-जाने के लिए किया जा सकता है।

– ऑटो रिक्शा के परिचालन के संबंध में परिवहन विभाग अलग से आदेश जारी करेगा।

– जिला के अंदर या अंतरजिला यात्री बसों के परिचालन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अनुमान्‍य गतिविधियों को छोड़कर निजी गाड़ियों व लोगों का अंतर जिला व जिला के अंदर परिचालन भी प्रतिबंधित रहेगा।

– सरकारी कार्यालयों में उप-सचिव या समकक्ष तथा उनसे वरीय अधिकारियों की शत-प्रतिशत तथा कनीय अधिकारियों व कर्मचारियों की प्रतिदिन बारी-बारी से 33 प्रतिशत उपस्थिति को अनुमति दी गई है।

– निजी संस्थाओं के व्यवसायिक कार्यलय भी 33 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं।

– स्‍कूलों को खोलने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को फैसले के लिए अधिकृत किया है, लेकिन इसपर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है।

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