MPPSC Exam 2019: MP राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के मद्देनजर सरकार का ये है बड़ा फैसला

MPPSC Exam 2019 राज्यसेवा परीक्षा-2019 में आयुसीमा में आखिर संशोधन कर दिया गया है। इससे उम्‍मीदवारों को एक साल की राहत मिली है। प्रदेश के मंत्री (सामान्य प्रशासन विभाग) के ऐलान के बाद आज इस मामले में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके अनुसार आयु की गणना एक-एक 2019 के आधार पर ही होगी। अब अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष होगी।

राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा के मद्देनजर सरकार का यह बड़ा फैसला है। युवाओं ने आयु की गणना तिथि 1 जनवरी 2020 करने की रखी थी मांग। सामान्य प्रशासन मंत्री डॉ गोविंद सिंह ने विभाग को इस संबंध में दिए थे निर्देश। इससे पहले बड़ी संख्या में आवेदकों को हो रहा था नुकसान। अब अधिकतम आयु सीमा में मिलेगी विशेष छूट आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि में भी होगी वृद्धि। राज्य लोक सेवा आयोग को सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में निर्देश दिए हैं।

मप्र लोकसेवा आयोग (पीएससी) ने शनिवार तक आयुसीमा की गणना का नया फॉर्मूला लागू नहीं किया था। सोमवार को फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तारीख थी। इस बीच पीएससी दो बार पदों की संख्या में संशोधन कर चुका है।

इससे पहले 14 नवंबर को राज्यसेवा परीक्षा की घोषणा करते हुए विज्ञापन जारी किया गया था। इसके मुताबिक परीक्षा में भागीदारी करने वाले उम्मीदवारों पर लागू अधिकतम आयुसीमा की गणना एक जनवरी 2020 को आधार तारीख मानते हुए होगी। आयु सीमा गणना के इस फॉर्मूले पर सवाल खड़े हो रहे थे। दरअसल, इस फॉर्मूले के चलते ऐसे उम्मीदवार जो अधिकतम आयुसीमा के मुहाने पर खड़े हैं, वे बाहर हो रहे हैं।

परीक्षा 2019 की है ऐसे में अगले वर्ष यानी 2020 को आधार मानकर आयु निर्धारण करना भी सवाल पैदा कर रहा है। 2018 में राज्यसेवा की घोषणा नहीं हुई थी। इन सबके मद्देनजर प्रदेश के उम्मीदवारों ने मांग की थी कि इस स्थिति में तो अधिकतम आयुसीमा में एक वर्ष की राहत दी जाना चाहिए।

बजाय इसके एक वर्ष बढ़ाकर उम्मीदवारों को बाहर किया जा रहा है। विरोध के बाद चार दिन पहले मंत्री गोविंद सिंह ने घोषणा की थी कि आयुसीमा की गणना एक जनवरी 2019 को आधार मानकर होगी। साथ ही अधिकारियों को इस बारे में पत्र लिखने की बात भी कही थी। उम्मीदवार तब से ही इंतजार कर रहे हैं कि पीएससी की ओर से राहत का ऐलान हो और वे आवेदन दाखिल कर सकें।

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