निगम के मुताबिक एनजीटी और निगम एक्ट के तहत नियमों के उल्लंघन पर रोज की जा रही कार्रवाई

वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखकर दिल्ली के नगर निगमों ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसको लेकर बड़े स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आपने भी प्रदूषण फैलाने के लिए मकान के सामने खुले में रेत डाला या फिर मकान निर्माण में अगर धूल उड़ने के इंतजाम नहीं किए, तो निगम आपका चालान कर सकता है। ऐसे में निर्माण सामग्री को न केवल ढककर रखें बल्कि निर्माण साइट पर धूल न उड़े इसकी व्यवस्था करें।

निगम के मुताबिक, एनजीटी और निगम एक्ट के तहत नियमों के उल्लंघन पर रोज कार्रवाई की जा रही है। अब तक 618 लोगों पर एक सप्ताह में प्रदूषण फैलाने पर कार्रवाई की जा चुकी है। इतना ही नहीं इन पर 98 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

दक्षिणी निगम के मुताबिक, चारों जोन में इसके लिए निगम ने पैट्रोलिंग टीम तैनात की है। ये टीमें 24 घंटे प्रदूषण पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य कर रही है। इसके तहत निगम के मध्य जोन में निर्माण और वायु प्रदूषण को लेकर लगभग 150 चालान किए गए और 62.98 रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ मलबा उठाने के लिए 28 ट्रकों को लगाया गया। साथ ही 8 वाटर स्प्रिंकलर ने 90 किमी सड़कों पर पानी का छिड़काव कर धूल को कम किया। 6 मकैनिकल रोड स्वीपरों नेभी लगभग 196.2 किमी सड़कों की सफाई की।

इसी तरह दक्षिणी जोन में निर्माण और वायु प्रदूषण को लेकर 239 चालान किये गए और 3.35 लाख रुपये जा जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा 109 साइटों का भी निरीक्षण किया गया। क्षेत्र में 4 ट्रकों द्वारा सड़कों पर पड़े मलबे को उठाया गया। पश्चिमी जोन में वायु प्रदूषण को लेकर 128 चालान किये गए और लगभग पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। निगम की पैट्रोलिंग टीम ने 28 साइटों का भी निरीक्षण किया। नजफगढ़ जोन में निर्माण और वायु प्रदूषण को लेकर लगभग 101 चालान किये गए। इसके अलावा 6 साइटों का भी निरीक्षण किया गया।

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